देहरादून प्रशासन सख्त, बिना अनुमति लाउडस्पीकर और डीजे पर पाबंदी
देहरादून में शांति और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन ने धारा 163 लागू कर दी है। 12 स्थानों और उनके 500 मीटर दायरे में धरना-प्रदर्शन और सार्वजनिक सभा पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी।