देहरादून। जिले में शांति और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने तथा आमजन को धरना-प्रदर्शन से होने वाली दिक्कतों को देखते हुए प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए धारा 163 बीएनएसएस लागू कर दी है। मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश के अनुसार घण्टाघर, चकराता रोड, गांधी पार्क, सचिवालय रोड, न्यू कैंट रोड, सहस्त्रधारा रोड, नेशविला रोड, राजपुर रोड, ईसी रोड, सहारनपुर रोड, परेड ग्राउंड और सर्वे चौक/डीएवी कॉलेज रोड सहित 12 प्रमुख स्थानों पर यह धारा लागू की गई है।
इन स्थानों और उसके आसपास 500 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार की सार्वजनिक सभा, जुलूस, धरना या पांच से अधिक लोगों का एकत्र होना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। इसके अलावा बिना लिखित अनुमति के लाउडस्पीकर, डीजे और ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग नहीं किया जा सकेगा। साथ ही किसी भी तरह के हथियार, लाठी-डंडे, औजार या अन्य आपत्तिजनक सामग्री लेकर चलना भी पूरी तरह वर्जित रहेगा।
प्रशासन ने साफ किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।